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गुजरात: 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 2 लोग दोषी करार, 3 बरी

Edited by: India TV News Desk Published : Aug 27, 2018 12:45 pm IST, Updated : Aug 27, 2018 03:38 pm IST

गुजरात के गोधरा में 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है जबकि इस मामले में 3 को बरी किया गया है।

godhra riot case- India TV Hindi
2 people convicted in 2002 godhra riot case

नई दिल्ली: गुजरात के गोधरा में 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है जबकि इस मामले में 3 को बरी किया गया है। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई थी।

इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। 28 फरवरी से 31 मार्च 2002 तक गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 

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