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दिल्ली: मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला को मिली जमानत

अमानतुल्ला खान को 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

Reported by: Bhasha
Published : Mar 12, 2018 12:20 pm IST, Updated : Mar 12, 2018 01:37 pm IST
आप विधायक अमानतुल्ला...- India TV Hindi
Image Source : PTI आप विधायक अमानतुल्ला खान।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हाथापाई के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने ओखला से विधायक खान को कुछ शर्तों के साथ राहत प्रदान कर दी। उन्हें 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने खान पर उसी तरह की शर्तें लगाई हैं जैसी कि पूर्व में आप विधायक प्रकाश जारवाल पर लगाई गई थीं। इसने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (खान) जेल में 20 दिन से अधिक गुजार चुके हैं तथा आगे हिरासत में किसी और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने सुनवाई के दौरान स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि खान 12 आपराधिक मामलों में शामिल हैं जिनमें से तीन मामलों में वह आरोपमुक्त हो चुके हैं।अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में गत नौ मार्च को आप विधायक प्रकाश जारवाल को इस चेतावनी के साथ जमानत दे दी थी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि उनकी जमानत रद्द किए जाने का कारण बनेगी।

देवली के विधायक जारवाल को गत 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जारवाल और खान दोनों ही 19 फरवरी की मध्यरात्रि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के आवास पर मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट के आरोपी हैं। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों विधायकों ‘‘हिस्टरी शीटर’’ करार देते हुए और यह कहते हुए जमानत देने से मना कर दिया था कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

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