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मुंबई ब्लास्ट से पहले संजय दत्त को हथियार नहीं दिए थे: अबू सलेम

 Written By: Bhasha
 Published : Aug 12, 2015 08:01 am IST,  Updated : Aug 12, 2015 08:10 am IST

मुंबई: गैंगस्टर अबू सलेम ने टाडा अदालत के सामने अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि उसने वर्ष 1993 मुंबई विस्फोटों से पहले बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त के घर जाकर उन्हें 2 AK-47

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ब्लास्ट से पहले संजय दत्त को हथियार नहीं दिए: अबू सलेम

मुंबई: गैंगस्टर अबू सलेम ने टाडा अदालत के सामने अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि उसने वर्ष 1993 मुंबई विस्फोटों से पहले बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त के घर जाकर उन्हें 2 AK-47 राइफलें तथा हथगोले दिए थे।

दत्त को वर्ष 1993 विस्फोट मामले में एक AK-47 राइफल रखने का दोषी ठहराया गया था और 5 साल की जेल की सजा दी गई थी। सलेम ने मंगलवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अदालत में अपना बयान दिया। इस धारा के तहत आरोपी द्वारा उसके खिलाफ सबूत से जुड़ी किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से बताने का प्रावधान है।

इस मामले में बाद में गिरफ्तार किए गए सलेम, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दौसा अब ट्रायल का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने 2006 में 100 लोगों को दोषी ठहराया था जिसमें से एक याकूब मेमन भी था, जिसे पिछले महीने फांसी दी गई थी।

बयान के मुताबिक, 'यह भी झूठ है कि दो-तीन दिन बाद वह एक और आरोपी के साथ (फिर से) संजय दत्त के घर गया था और दो राइफलों, गोलियों और ग्रेनेड्स से भरा बैग लेकर आया था।'

साथ ही अपने बयान में सलेम ने उसके ट्रायल का भी विरोध किया है और कहा है कि पुर्तगाल की कोर्ट द्वारा उसके प्रत्यपर्ण के आदेश को रद्द किए जाने कते बाद उसका ट्रायल 'गैरकानूनी, अवांछित और कानून में बुरा है।'

जनवरी 2012 में पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सही ठहराया था जिसमें सलेम का प्रत्यपर्ण उस देश में करने को रद्द किया गया था जहां मौत की सजा दी जाती है। भारतीय अथॉरिटीज ने उस पर कुछ ऐसे चार्जेज लगाए हैं जिसमें उसे मौत की सजा हो सकती है, जोकि प्रत्यपर्ण की संधि का उल्लंघन है। उसने कहा कि प्रत्यपर्ण पुर्तगाल सरकार को दी गई झूठी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स पर आधारित था।

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