इलाहाबाद: गाजियाबाद में कथित रेत खनन माफिया पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से मामले की जांच कराने तथा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अरूण टंडन एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अवकाशकालीन पीठ ने यह निर्देश वैभव एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद में गैर कानूनी खनन चल रहा है तथा अधिकारियों ने रेत खनन माफिया के साथ सांठगांठ कर रखी है। पीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई पर एक निजी हलफनामा पेश करें।