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अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में फैसले के बाद आया मुस्लिम पक्ष का बड़ा बयान

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 09, 2019 11:45 am IST,  Updated : Nov 09, 2019 11:45 am IST

पांच जजों की संवैधानिक पीठ के संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में फैसला आते ही मुस्लिम पक्ष की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

jafar yab jilani- India TV Hindi
jafar yab jilani

नई दिल्ली। पांच जजों की संवैधानिक पीठ के संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में फैसला आते ही मुस्लिम पक्ष की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील  जफरयाब जिलानी ने कहा कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। 

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिये मंदिर गिराया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर अपने फैसले में यह टिप्पणी की।

संविधान पीठ ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को सिर्फ एक राय बताना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रति बहुत ही अन्याय होगा। न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवादित भूमि को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम भी इस स्थान के बारे में यही कहते हैं। हिन्दुओं की यह आस्था अविवादित है कि भगवान राम का जन्म स्थल ध्वस्त संरचना है। पीठ ने कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक होने के तथ्यों की गवाही देती है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि मालिकाना हक का निर्णय सिर्फ आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं किया जा सकता कानूनी अधार पर ही निर्णय लिया गया है। 

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