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बिहार: जहरीली शराब से 21 की मौत के मामले में 15 आरोपी दोषी

 Reported By: IANS
 Published : Jul 25, 2018 07:28 am IST,  Updated : Jul 25, 2018 07:28 am IST

इस मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ गांव में सात दिसंबर 2012 को जहरीली शराब पीने से एक-एककर 21 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल थीं।

बिहार: जहरीली शराब से 21 की मौत के मामले में 15 आरोपी दोषी- India TV Hindi
बिहार: जहरीली शराब से 21 की मौत के मामले में 15 आरोपी दोषी

आरा: बिहार के भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों के मौत के मामले में बिहार की एक अदालत ने मंगलवार को 15 आरोपियों को दोषी पाया है। इन सभी दोषियों को 26 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। आरा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आऱ सी़ द्विवेदी ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को सभी 15 अरोपियों को दोषी पाया है। इनमें 14 आरोपितों को गैर इरादतन हत्या और एक अन्य को उत्पाद अधिनियम का दोषी माना गया है।

अब इस मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ गांव में सात दिसंबर 2012 को जहरीली शराब पीने से एक-एककर 21 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल थीं।

इस मामले में नवादा थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामलें में चार फरवरी, 2013 को 15 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उसके बाद मामले की सुनवाई के क्रम में दौरान कुल 69 गवाहों का बयान कलमबंद किया गया है। इस मामले में कई आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की गई है।

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