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आरा अदालत बम धमाका मामला: पूर्व विधायक सुनील पांडेय सहित तीन बरी, आठ दोषी

बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2015 में हुए बम विस्फोट मामले में शनिवार को आठ आरोपी दोषी करार दिए गए जबकि जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय सहित तीन लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 17, 2019 11:46 pm IST, Updated : Aug 17, 2019 11:46 pm IST
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आरा अदालत बम धमाका मामला: पूर्व विधायक सुनील पांडेय सहित तीन बरी, आठ दोषी

आरा: बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2015 में हुए बम विस्फोट मामले में शनिवार को आठ आरोपी दोषी करार दिए गए जबकि जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय सहित तीन लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। इस विस्फोट में एक पुलिस जवान सहित दो लोगों की मौत हो गयी थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) त्रिभुवन यादव ने शनिवार को आरा व्यवहार न्यायालय बम धमाका मामले में आरोपी रहे जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार एवं विजय शर्मा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया, जबकि कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा, चांद मियां, नईम मियां, प्रमोद सिंह समेत आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आठ दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिये 20 अगस्त की तारीख तय की है।

इस फैसले के बाद पूर्व विधायक सुनील पांडेय ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और यह न्याय की जीत है। जिन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने की कोशिश की थी आज वे चारों खाने चित्त हो गए हैं।’’ अदालत ने आठ दोषियों में से एक चांद मियां के खिलाफ वारंट एवं कुर्की जब्ती का आदेश दिया है क्योंकि वह अदालत में हाजिरी देकर फैसला सुनाते वक्त मौजूद नहीं थे।

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