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सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना- दिल्ली हाईकोर्ट; याचिका ₹1 लाख जुर्माने के साथ खारिज

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 31, 2021 11:05 am IST,  Updated : May 31, 2021 11:24 am IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है।

Central Vista a vital essential national project says Delhi High Court सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक- India TV Hindi
सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना- दिल्ली हाईकोर्ट; याचिका ₹1 लाख जुर्माने के साथ खारिज Image Source : PTI

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘‘प्रेरित’’ थी और ‘‘वास्तविक जनहित याचिका’’ नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।

अदालत ने कहा कि शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है।

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