Thursday, April 18, 2024
Advertisement

7 महीनों के बाद आज से फिर खुलेंगे सिनेमाघर और मनोरंजन पार्क, जानिए कितने सख्त होंगे नियम

केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 15, 2020 8:07 IST
Cinema Hall- India TV Hindi
Image Source : PTI Cinema Hall

कोरोना संकट के बीच ​मार्च से बंद चल रहे सिनेमाहॉल आखिरकार आज से खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंडस जारी की हैं। वहीं राज्य सरकारों ने भी सिनेमाहॉल मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सिनेमा हॉल में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्क्रीन‍िंग का प्रावधान, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। 

इन सख्त निर्देशों के साथ आज से सिनेमाहॉल 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ खुल रहे हैं। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। कोविड19 गाइडलाइंस के अनुसार हॉल के भीतर भी सभी को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा। अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा।

जानिए किन नियमों का पालन करना होगा

दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमाहॉल में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में हर दूसरी सीट पर क्रॉस का मार्क लगा हो, यानि उस पर बैठना वर्जित होगा। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ खुलेंगे। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

Cinema Hall

Image Source : PTI
Cinema Hall

टिकट विंडो बंद सिर्फ ऑनलाइन टिकट

नियमों के अनुसार सिनेमाहॉल के बाहर मौजूद टिकट विंडो बंद रहेगी। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही ​टिकट खरीदने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी। सिनेमा हॉल प्रबंधन पर सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराने की जिम्मेदारी होगी।

यूपी सरकार ने भी जारी किए नियम

उत्तर प्रदेश में भी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी ने बताया कि सिनेमा हॉल्स के कॉमन एर‍िया और वेट‍िंग एर‍िया में हर एक व्यक्त‍ि को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। कॉन्टैक्ट लेस सैन‍िटाइजर का प्रबंध आवश्यक है। ऑड‍िटोर‍ियम में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्त‍ि की थर्मल स्क्रीन‍िंग की जाएगी। 

खुल गए स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क 

आज से मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। खेल मंत्रालय से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक एक ओलंपिक साइज पूल में एक बार में 20 तैराक ही ट्रेनिंग ले सकते हैं। तैराकों को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। वहीं मनोरंजन पार्क की बात करें तो ऐसी सतहों जिन्हें बार बार छुआ जाता है, खाली स्थान को रोजाना पार्क खुलने से पहले और बंद होने के बाद साफ किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे मौकों पर भी लगातार सफाई होगी। पार्क मैनेजमेंट को पर्याप्त सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करनी होगी ताकि पार्क में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement