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ललित मोदी के सरेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की कोर्ट ने दी मंजूरी

 Written By: Bhasha
 Published : Mar 02, 2016 08:49 am IST,  Updated : Mar 02, 2016 08:49 am IST

ED को IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आदेश जारी कर ईडी को यह अनुमति दे दी।

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) को IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आदेश जारी कर ईडी को यह अनुमति दे दी। निदेशालय ललित मोदी सहित कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग संबंधी जांच कर रहा है, जिसके संबंध में उसे यह मंजूरी दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि निदेशालय ने इस संबंध में विशेष अदालत में एक याचिका दायर की थी कि ब्रिटेन से ललित मोदी के प्रत्यर्पण किया जाए क्योंकि मोदी के खिलाफ इंटरपोल के नोटिस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पीआर भावाके की विशेष अदालत ने इस याचिका को मंजूरी दे दी।

अदालत ने इससे पहले इसी मामले में मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके आधार पर ही साल 2015 में ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि निदेशालय प्रत्यर्पण के आग्रह को अब विदेश मंत्रालय के पास भेजेगा। मंत्रालय को प्रत्यर्पण के लिए इस आग्रह को ब्रिटेन के अधिकारियों के पास भेजना होगा। अधिकारियों ने कहा कि निदेशालय के जांचकर्ताओं के पास इस बात के काफी सबूत हैं कि ललित मोदी इस समय ब्रिटेन में है।

गौरतलब है कि मोदी निदेशालय के आरोपों का खंडन करते हुए कहते रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की।

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