नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ की सीजेएम अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि अमिताभ ने एक याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुनावई के बाद ही अदालत ने यह आदेश दिया है।
निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बीते दिनों मुलायम सिंह यादव से हुई बातचीत का ऑडियो सार्वजनिक कर दिया था उसके बाद से वो सुर्खियों में आ गए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही अमिताभ को निलंबित कर दिया गया था। अमिताभ ने मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, “ एक कॉल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उन्हें धमकी देते हुए यह कह रहे हैं कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा।”
इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अमिताभ को अनुशासन हीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों की कड़ी अवहेलना की थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सफाई-
इस ऑडियो टेप पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि नेता जी अमिताभ को समझा रहे थे, उन्हें धमका नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, "क्या नेता जी किसी को समझा नहीं सकते हैं. नेताजी हमें भी समझाते हैं. नेताजी किसी को कुछ समझाएं, तो क्या ग़लत बात है।"