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निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा के मानसिक बीमारी वाली याचिका खारिज

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 22, 2020 05:41 pm IST,  Updated : Feb 22, 2020 06:00 pm IST

अदालत ने दोषी विनय शर्मा की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने का दावा किया था और उपचार की जरूरत बताई थी।

Court reject Nirbhaya convict's plea claiming he suffers for mental illness- India TV Hindi
Court reject Nirbhaya convict's plea claiming he suffers for mental illness

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों में एक विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उसने दावा किया था कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और उसे उपचार की जरूरत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषी विनय कुमार शर्मा द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया था कि उसके माथे पर गहरी चोट है, दायीं बांह टूटी हुई है और उसपर प्लास्टर है। वह मानसिक बीमारी और सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसके दावों को ‘‘तोड़े मरोड़े गए तथ्यों का पुलिंदा’’ बताया और अदालत से कहा कि सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ है कि दोषी विनय कुमार शर्मा ने चेहरे को खुद ही जख्मी कर लिया और वह किसी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त नहीं है। जेल की तरफ से पेश मनोचिकित्सक ने कहा कि रोजाना आधार पर सभी चारों दोषियों की चिकित्सा जांच की गयी और सभी ठीक हैं।

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