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पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Jul 01, 2018 06:30 am IST,  Updated : Jul 01, 2018 06:30 am IST

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।

Deadline for linking PAN with Aadhaar extended till March...- India TV Hindi
Deadline for linking PAN with Aadhaar extended till March 31 next year

नयी दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। (आतंकी हिंसा में शामिल बच्चों पर भारत करे कार्रवाई, कश्मीर में भी सक्रिय हैं कई आतंकी संगठन: संयुक्त राष्ट्र )

आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी। नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘ मामले पर विचार ’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है।

माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार कार्ड को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

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