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दिल्ली सरकार ने निर्भया मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की अनुशंसा की

 Reported By: Bhasha
 Published : Dec 01, 2019 07:48 pm IST,  Updated : Dec 01, 2019 09:43 pm IST

दिल्ली सरकार ने 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की ‘‘पुरजोर सिफारिश’’ की है। यह जानकारी सूत्रों ने रविवार को दी।

Rape Case- India TV Hindi
Students and members of Voice of Amritsar hold placards during a protest demanding justice for the rape and murder of a 25-year-old veterinarian, in Hyderabad, Sunday. Image Source : PTI

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की ‘‘पुरजोर सिफारिश’’ की है। सूत्रों ने रविवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार की अनुशंसाओं के साथ फाइल को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया है।

पैरामेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में फांसी की सजा प्राप्त विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की थी। एक सूत्र ने फाइल नोटिंग में जैन द्वारा लिखी गई बातों को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘आवेदक (विनय शर्मा) ने काफी घृणित अपराध को अंजाम दिया। इस मामले में कड़ा दंड दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम नहीं दें।’’ दिल्ली के गृह मंत्री ने भी कहा, ‘‘दया याचिका में कोई दम नहीं है, खारिज करने की पुरजोर अनुशंसा की जाती है।’’

सूत्रों ने कहा कि फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और इसके बाद उसे उपराज्यपाल की अनुशंसाओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही तिहाड़ जेल में बंद शर्मा ने दया याचिका दायर की थी जबकि एक अन्य दोषी मुकेश ने दया याचिका दायर करने से इंकार कर दिया था।

दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 16-17 दिसम्बर 2012 की मध्य रात्रि को छह लोगों ने पैरामेडिकल की छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया और उसे सड़क पर फेंकने से पहले उसके साथ काफी बर्बरता की थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसम्बर 2012 को उसकी मौत हो गई थी जहां उसे दिल्ली से एयर एंबुलेंस से उपचार के लिए ले जाया गया था।

इस मामले में आरोपी राम सिंह ने जेल के अंदर ही फांसी लगा ली थी और एक किशोर को अधिकतम तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा पाए चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह (33) ने उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर नहीं की थी। 

दक्षिण दिल्ली में फर्जी अधिकारी छेड़छाड़ में गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में कथित तौर पर आईपीएस अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी गौरी शंकर (38) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शंकर महिलाओं को मोबाइल पर अश्लील संदेश और वीडियो भेजकर परेशान करता था।

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