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आप विधायक पर दो लाख रुपये का जुर्माना, युवक पर हमला करने का आरोप

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 06, 2018 07:46 pm IST,  Updated : Sep 06, 2018 07:46 pm IST

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सहीराम पहलवान पर एक युवक पर हमला करने के लिए गुरूवार को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Patiala house court- India TV Hindi
Patiala house court Image Source : ANI

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सहीराम पहलवान पर एक युवक पर हमला करने के लिए गुरूवार को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने तुगलकाबाद से विधायक पहलवान को सितम्बर 2016 में एक युवक पर हमला करने का दोषी ठहराया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आप के नेता को जेल की सजा नहीं सुनाई ताकि उन को खुद में ‘‘सुधार का एक अवसर’’ दिया जा सके। पहलवान के अतिरिक्त दोषी ठहराये गये सुभाष और ललित को भी दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भरने के निर्देश दिये गये। 

न्यायाधीश ने कहा,‘‘घायल योगेंद्र बिधुरी को इस मामले में मामूली चोटें आई थी और दोषियों को खुद को सुधारने का मौका देने के लिए, मैं नहीं समझता इन्हें कारावास की सजा दी जाये।’’ उन्होंने पीड़ित को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिये। अदालत ने एक अगस्त को बिधुरी की गवाही पर भरोसा करते हुए पहलवान को दोषी ठहराया था।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324,341 और 34 के तहत तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। इस अपराध में उन्हें अधिकतम तीन वर्ष की सजा हो सकती थी। 

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