सिवान: बिहार के सिवान जिले के चर्चित तेजाब हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया। इस हत्याकांड में दो लोगों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। सिवान के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 364 और 120बी का दोषी पाया है। इस मामले में अदालत 11 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोगों को दोषी पाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हत्या के समय शहाबुद्दीन जेल में थे।
16 अगस्त 2004 को सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद के पुत्रों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। राजीव उनके चंगुल से भाग गया था। इस मामले में गिरीश की मां कलावती देवी के बयान पर सिवान के मुफस्सिल थाने में नागेंद्र तिवारी और मदन शर्मा के साथ चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
हत्याकांड के गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे। पिछले वर्ष राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन इस समय सिवान जेल में बंद हैं।