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सेल्फ डिफेंस में लड़की के हाथों कत्ल आपराधिक केस नहीं: बस्सी

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jun 06, 2015 02:37 pm IST,  Updated : Jun 06, 2015 02:50 pm IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बी.एस. बस्सी ने कहा कि, "अगर रेप की कोशिश के दौरान सेल्फ डिफेंस में लड़की के हाथों आरोपी का क़त्ल हो जाता है तो उस पर आपराधिक केस नहीं

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सेल्फ डिफेंस में लड़की के हाथों कत्ल आपराधिक केस नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बी.एस. बस्सी ने कहा कि, "अगर रेप की कोशिश के दौरान सेल्फ डिफेंस में लड़की के हाथों आरोपी का क़त्ल हो जाता है तो उस पर आपराधिक केस नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि, पीड़ित पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बस्सी ने उबर टैक्सी केस के संदर्भ में ये बात कही।

बस्सी के मुताबिक उबर टैक्सी का ड्राइवर कद-काठी में बहुत मजबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर लड़की ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली होती तो वो ड्राइवर को करारा जवाब दे सकती थी।

बस्सी ने सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में डिफेंस मैन्युअल और सीडी भी लॉन्च की।

हाल ही में दिल्ली में अमेरिकी कंपनी उबर के कैब चालक ने फिर एक महिला से छेड़छाड़ की थी जिसके बाद दिल्ली में उबर का लाइसेंस रद्ध कर दिया गया है।

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