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गोवा विधानसभा ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की इजाजत देने वाला विधेयक पारित किया

 Reported By: Bhasha
 Published : Aug 01, 2019 07:57 pm IST,  Updated : Aug 01, 2019 07:57 pm IST

गोवा विधानसभा ने मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। 

Goa Assembly- India TV Hindi
Goa Assembly Image Source : PTI

पणजी: गोवा विधानसभा ने मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने फैक्टरी और बॉयलर्स एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करते हुए स्पष्ट किया कि महिला कर्मियों को रात्रि पाली में कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। हालांकि विपक्षी विधायकों कांग्रेस के प्रताप सिंह राने, एलेक्सो आर.एल., रवि नाइक और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी सुदिन धावलीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। 

विधेयक का बचाव करते हुए कवालेकर ने कहा कि कई बार महिलाओं को इसलिए पदोन्नति नहीं प्रदान की जाती क्योंकि वे रात्रि पाली में कार्य नहीं करती। उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ यह विधेयक कामकाजी महिलाओं को लैंगिक बराबरी देता है। हमें उनके काम-काज के घंटों पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। हमें खुले नजरिए से सोचने की जरूरत है।’’ कावेलकर ने कहा, ‘‘प्रबंधन को रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग कैंटीन की व्यवस्था और उन्हें कार्यस्थल तक लाने और घर जाने के लिए वाहन की सुविधा मुहैया करानी होगी।’

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