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तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर रेप के मामले में आरोप तय

तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने 7 नवंबर 2013 की रात को होटल ग्रैंड हयात में अपनी एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न किया था।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Sep 28, 2017 03:52 pm IST, Updated : Sep 28, 2017 03:57 pm IST
Tarun Tejpal- India TV Hindi
Tarun Tejpal

नई दिल्ली: गोवा की एक अदालत ने रेप के मामले में तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने 7 नवंबर 2013 की रात को होटल ग्रैंड हयात में अपनी एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न किया था। तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ पर आईपीसी की धारा 341, 342, 376 और 354 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। 

इससे पहले बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने कथित बलात्कार के मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किये जाने पर रोक लगाने से मना कर दिया था और गोवा सरकार को नोटिस जारी कर तेजपाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था। गोवा के मापुसा में जिला अदालत ने सात सितंबर को तेजपाल के खिलाफ आरोपों को हटाने से मना कर दिया था। तेजपाल पर गोवा में 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी पूर्व सहयोगी के यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। 

तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तेजपाल ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने उनकी प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा आरोप तय किये जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। तेजपाल ने उनके खिलाफ आरोप तय किये जाने पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी जब तक कि उच्च न्यायालय आरोप हटाने की उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर लेता। 

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