1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. गोधरा ट्रेन अग्निकांड: अदालत ने आरोपी याकूब पटालिया को सुनाई उम्रकैद की सजा, मामले में अब भी फरार हैं आठ आरोपी

गोधरा ट्रेन अग्निकांड: अदालत ने आरोपी याकूब पटालिया को सुनाई उम्रकैद की सजा, मामले में अब भी फरार हैं आठ आरोपी

 Written By: Bhasha
 Published : Mar 20, 2019 04:07 pm IST,  Updated : Mar 20, 2019 04:07 pm IST

गुजरात में SIT की एक विशेष अदालत ने 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड में बुधवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Coach S6 of the Sabarmati Express that was burnt on...- India TV Hindi
Coach S6 of the Sabarmati Express that was burnt on February 27, 2002. (File photo)

अहमदाबाद: गुजरात में SIT की एक विशेष अदालत ने 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड में बुधवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष SIT न्यायाधीश एच सी वोरा की अदालत ने मामले में पांच अन्य आरोपियों की गवाही के आधार पर याकूब पटालिया को दोषी ठहराया। गोधरा पुलिस ने घटना के करीब 16 साल बाद पटालिया को जनवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। यहां साबरमती केंद्रीय जेल में लगी विशेष अदालत में उसपर मुकदमा चला।

याकूब पर उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगा दी थी। इस घटना में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी और इसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे। विशेष SIT अदालत ने एक मार्च 2011 को मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था। बाद में अदालत ने उनमें से 11 को मृत्युदंड दिया और 20 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 में 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जबकि SIT अदालत द्वारा 20 अन्य को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया। विशेष अदालत ने पिछले साल अगस्त में दो लोगों- फारूक भाना और इमरान शेरी को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीन अन्य- हुसैन सुलेमान मोहन, कसम भामेडी और फारूक धनतिया को बरी कर दिया था। तीनों को 2011 के बाद गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब भी आठ आरोपी फरार हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत