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अब भूलकर भी मत करिएगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, जेब पर बहुत भारी पड़ जाएंगे चालान

Reported by: Abhay Parashar @abhayparashar Published : Sep 01, 2019 01:22 pm IST, Updated : Sep 01, 2019 03:32 pm IST

मोटर व्हिकल एक्ट 2019 में बदलाव होने के बाद आज 1 सितम्बर से लागू हो गया है। आज से सड़कों पर नए नियम के हिसाब से चालान काटे जा रहे है। राजधानी नई दिल्ली में जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस कानून तोड़ने वालों पर नजर बनाए हुए है।

अब भूलकर भी मत करिएगा...- India TV Hindi
Image Source : PTI अब भूलकर भी मत करिएगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, जेब पर बहुत भारी पड़ जाएंगे चालान

नई दिल्ली। मोटर व्हिकल एक्ट 2019 में बदलाव होने के बाद आज 1 सितम्बर से लागू हो गया है। आज से सड़कों पर नए नियम के हिसाब से चालान काटे जा रहे है। राजधानी नई दिल्ली में जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस कानून तोड़ने वालों पर नजर बनाए हुए है। ऐसे ही इंडिया टीवी की टीम पहुचीं दिल्ली के सराय काले खा के पास रिंग रोड पर, यहां पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर बनाए दिखाई दिए।

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद

यहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहन चालकों का अलग-अलग नियमों का पालन न करने को लेकर चालान किया। एक बाईक चालक का चालान हेलमेट न लगाने की वजह से किया गया, तो एक अन्य बाईक वाले का चालान तेज रफ्तार की वजह से किया गया।

Traffic Rules

Image Source : INDIA TV
अब भूलकर भी मत करिएगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, जेब पर बहुत भारी पड़ जाएंगे चालान

एक कार और बस चालक का चालान सीट बेल्ट न लगाने की वजह से किया गया। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट और डीटीसी बसों की भी जांच की, इनमें से कईयों के पास गाड़ी के कागज नहीं मिले, तो कुछ को ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के वजह से चालान कटवाना पड़ा।

हेलमेट न लगाने पर 500 से 1500 रुपये का चालान

मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर अब चालान आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। पहले हेलमेट न लगाने पर जुर्माना 100 से 300 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 500 से 1500 रुपये कर दिया गया है। ट्रिपल राइडिंग पहले 100 के बजाय 500 रुपये का जुर्माना है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपये जुर्ना था, जिसे अब 500 रुपये कर दिया गया है।

Traffic Police

Image Source : PTI
Traffic Policemen impose fine to a traffic offender as the newly amended Motor Vehicles Act comes into force from today.

ओवर स्पीडिंग पर 1000 से 5000 रुपये का चालान

ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 रुपये का चालान काटा जाता था, जो अब 1000 से 2000 रुपये कर दिया गया है। डेंजरस ड्राइविंग पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब 1000 से 5000 तक कर दिया गया है। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जिसे अब 1000 रुपये से 5000  रुपये तक कर दिया गया है।

गलत दिशा में वाहन चलाने पर 5000 तक जुर्माना

रॉंग साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 रुपये का दंड था, जो अब 5,000 तक बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये थे, जो अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। रेड लाइट जम्प करने पर पहले जुर्माना पहले 100 रुपये था, जो अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार का जुर्माना

सीट बैल्ट न लगाने पर पहले जुर्माना 100 रुपये था, जो अब एक हजार रुपये कर दिया गया है। मोटर व्हिकल एक्ट में एक नया चालान शामिल किया गया है, जिसमे इमरजेंसी  वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार जुर्माना है। इमरजेंसी वाहनों में एम्बुलेंस, फायर बिर्गेड और दूसरे इमरजेंसी वाहन शामिल है। इन नियमों के बारे में दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए भी गाइड किया है।

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