नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप प्रवक्ता दीपक वाजपेयी की उस अर्जी को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि की याचिका को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने आप नेता की अर्जी खारिज की।
दरअसल आप नेता ने दलील दी थी कि जेटली ने अपनी मानहानि की याचिका में उनके खिलाफ किसी विशिष्ठ कथन का उल्लेख नहीं किया है और इसलिए उनका नाम बचाव पक्ष की सूची से हटा दिया जाए। जेटली द्वारा यह याचिका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य पांच नेताओं के खिलाफ दायर की गई है। उक्त याचिका जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रकेट संघ (डीडीसीए) में कथित अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी के आलोक में दायर की गई है। जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे। सुनवाई के दौरान बाजपेई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने कहा, बचाव पक्ष संख्या 5 (वाजपेई) के खिलाफ याचिका में किसी कथन का जिक्र नहीं किया गया है।