1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी, सीबीआई ने शनिवार को बुलाया

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी, सीबीआई ने शनिवार को बुलाया

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 13, 2019 06:02 pm IST,  Updated : Sep 13, 2019 11:54 pm IST

कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ के लिए कल सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम नोटिस देने पहुंची थी कल उनको सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है।

Rajeev Kumar - India TV Hindi
Rajeev Kumar File Photo

कोलकाता: कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ के लिए कल सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम नोटिस देने पहुंची थी कल उनको सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है। गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के बाद सीबीआई जब चाहे राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। हालंकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसी (सीबीआई) को गिरफ्तारी को सही ठहराना चाहिए।

फिलहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के पद पर कार्यरत कुमार उस विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे जिसे राज्य सरकार ने अन्य चिटफंड मामलों के साथ ही इस घोटाले की जांच के लिए बनाया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों को कथित तौर पर निवेश पर ऊंचे रिटर्न का वादा कर उन्हें 2500 करोड़ रूपये का चूना लगाया था। कुमार के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब एसआईटी बनायी गयी थी तब कुमार विधाननगर पुलिस के आयुक्त थे और वह उसके रोजाना के कामकाज को देखते थे। 

न्यायमूर्ति मित्र ने अपने आदेश में कहा कि कुमार का यह आरोप कि सीबीआई ने उन्हें निशाना बनाया, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एसआईटी में उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की गयी। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता जैसा कि आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है। अदालत ने कहा कि कुमार यह सिद्ध करने में असफल हुए कि सीबीआई उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के मकसद से पूछताछ करने के लिए उन्हें तलब कर रही है। जांच में सहयोग करना किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का दायित्व है। 

सीबीआई ने 27 मई को सारदा पोंजी स्कीम मामले में कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया था। उसे चुनौती देते हुए कुमार उच्च न्यायालय पहुंच गये थे और उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गयी थी। इस राहत को नोटिस को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान समय समय पर हिरासत से छूट देने की अविध को बढ़ाया गया। (इनपुट-भाषा)

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत