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तेलंगाना मुठभेड़ मामला: चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक सुरक्षित रखने के आदेश

 Reported By: Bhasha
 Published : Dec 06, 2019 11:27 pm IST,  Updated : Dec 06, 2019 11:27 pm IST

उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। 

Hyderabad- India TV Hindi
Police at the site of an alleged encounter, where four accused in the rape and murder of a veterinary were shot dead, on the outskirts of Hyderabad. Image Source : PTI

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए।

अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे कल शाम तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा,‘‘हम आगे निर्देश देते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए चारों मृतकों/ आरोपियों/संदिग्धों के शवों को राज्य नौ दिसंबर शाम आठ बजे तक संरक्षित रखे।

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