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हैदराबाद बम विस्फोट मामला: दो दोषियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Sep 10, 2018 07:10 pm IST,  Updated : Sep 10, 2018 07:11 pm IST

हैदराबाद में 25 अगस्त, 2007 को एक लोकप्रिय रेस्त्रां ‘गोकुल चाट’ और लुम्बिनी पार्क में स्थित एक ओपन एयर थियेटर में दो शक्तिशाली बम विस्फोट हुए थे जिनमें 44 लोग मारे गए थे और 68 घायल हुए थे।

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हैदराबाद बम विस्फोट मामला: दो को मौत की सजा, एक को उम्रकैद

हैदराबाद: शहर की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट के मामले में सोमवार को दो आतंकियों को मौत की सजा और एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई। शहर में 25 अगस्त, 2007 को एक लोकप्रिय रेस्त्रां ‘गोकुल चाट’ और लुम्बिनी पार्क में स्थित एक ओपन एयर थियेटर में दो शक्तिशाली बम विस्फोट हुए थे जिनमें 44 लोग मारे गए थे और 68 घायल हुए थे।

चार सितंबर को द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (प्रभारी) टी श्रीनिवास राव ने 11 साल पुराने मामले में अनीक शफीक सैयद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी ठहराया था लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने के कारण फारूक शरफुद्दीन तर्कश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शैक को बरी कर दिया था।

अदालत ने पांचवें आरोपी तारिक अंजुम को सोमवार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा दी। पुलिस के आरोपपत्र में नामजद तीन और आतंकी इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल, उसका भाई इकबाल और आमिर रजा खान फरार हैं।

समझा जाता है कि कर्नाटक के रहने वाले भटकल भाइयों ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है।

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