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रेल में यात्रा के दौरान इस नियम का रखें खास ख्याल नहीं तो लगेगा जुर्माना, सैकड़ों को पड़ा है चुकाना

रेलवे द्वारा चलाई जा रही तकरीबन सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन नियमों के पूरा होने पर ही यात्रियों को ट्रेन में सवार होने दिया जाता है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Feb 02, 2021 11:35 am IST, Updated : Feb 02, 2021 11:35 am IST
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Image Source : INDIA TV रेल में यात्रा के दौरान इस नियम का रखें खास ख्याल नहीं तो लगेगा जुर्माना, सैकड़ों को पड़ा है चुकाना

नई दिल्ली. कोरोना के इस काल में भारतीय रेलवे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही है। पिछले साल मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने अपने संचालन को पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसे बाद में सरकार की गाइडलाइंस के साथ धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे लगातार ही यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नई ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर रहा है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही तकरीबन सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन नियमों के पूरा होने पर ही यात्रियों को ट्रेन में सवार होने दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग स्टेशन और ट्रेन में एंट्री के समय तो नियम मानते हैं लेकिन सफर के दौरान ढील बरत बैठते हैं, जो उनपर भारी पड़ सकता है।

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रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें लोग मास्क हटाकर सफर करते नजर आते हैं।  रेलवे के मुंबई डिवीजन और BMC ने इस नियम का पालन न करने वाले 512 ट्रेन यात्रियों का चालान किया है। दोनों विभागों द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 275 ऐसे यात्रियों को चालान किया गया जो ट्रेन में मास्क हटाकर यात्रा कर रहे थे, जबकि 237 ऐसे यात्री भी थे जो बिना मास्क ट्रेन में सवार होने वाले थे। सेंट्रल रेलवे के PRO ने बताया कि बिना मास्क के सफर करते या स्टेशन पर मिले हर व्यक्ति पर 200 रुपये का फाइन लगाया गया है।

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मुंबई में 10 महीने बाद आम लोगों को मिली लोकल में सफर की इजाजत

मुम्बई में करीब 320 दिन बाद सोमवार सुबह से लोकल ट्रेन में आम लोगों कों यात्रा करने की अनुमति मिल गयी। हालांकि यह अनुमति सीमित घंटों के लिए ही दी गयी है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बताया कि सभी अधिकृत निकास/प्रवेश बिंदुओं पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है और सुचारू संचालन के लिए ‘टिकट खिड़कियां’ भी खोल दी गई हैं। लोकल ट्रेन की सेवाएं आम लोगों के लिए दिन की सेवा शुरू होने से सुबह सात बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक और रात नौ बजे से सेवा समाप्ति तक उपलब्ध रहेगी।

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रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक, सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम चार बजे से रात नौ बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही लोकल ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। सुतार ने कहा, ‘‘मास्क पहनना अनिवार्य है और कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए नागरिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।’’

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कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर आम जनता के लिए पिछले वर्ष 22 मार्च से लोकल ट्रेन बंद हैं। आवश्यक सेवाओं के कर्मियों के लिए इन्हें 15 जून से बहाल किया गया था।

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सुतार ने बताया कि आम जनता के लिए सेवाएं बहाल करने के लिए उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर सभी अधिकृत निकास/प्रवेश, लिफ्ट, एस्केलेटर और फुट ओवर ब्रिज खोल दिए गए हैं। सभी ‘टिकट खिड़कियां’ खोल दी गई हैं और स्वचालित ‘टिकट वेंडिंग मशीन’ भी चालू कर दी गई हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ उन स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जहां भीड़ अधिक हो सकती है।’’ अभी तक मुम्बई उपनगर नेटवर्क पर 2,985 लोकल ट्रेन ही चल रही थीं, जो कुल सेवाओं का करीब 95 प्रतिशत है। लॉकडाउन से पहले सामान्य दिनों में मध्य रेलवे रोजाना 1,774 सेवाओं, जबकि पश्चिमी रेलवे 1,367 सेवाओं का संचालन करती थी।

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