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एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को राहत, 25 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 08, 2019 02:50 pm IST,  Updated : Mar 08, 2019 02:50 pm IST

एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को आज दिल्ली की एक अदालत से राहत मिली है।

P Chidambaram and Karti Chidambaram - India TV Hindi
P Chidambaram and Karti Chidambaram 

एयरसेल मैक्‍सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को आज दिल्‍ली की एक अदालत से राहत मिली है। दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिता पुत्र की गिरफ्तारी से राहत की अवधि को 25 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 17 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को 8 मार्च तक के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी। 

आइएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने मंजूरी दी थी। तब चिदंबरम ही वित्त मंत्री थे। सीबीआइ ने इसमें अनियमितता को लेकर 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। विधि मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को बताया कि चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने के सीबीआइ के निवेदन को लेकर कोई वैधानिक रुकावट नहीं है।

आइएनएक्स मीडिया को 2007 में तथा एयरसेल-मैक्सिस सौदे को 2006 में मंजूरी देने के मामले की सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही जांच कर रही हैं। सरकार एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम को आरोपित बनाने की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। चिदंबरम ने हालांकि, इन कंपनियों में विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने में किसी भी तरह का कुछ गलत किये जाने के आरोपों से इन्कार किया है।

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