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जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 11 साल बाद फैसला, 4 आरोपी दोषी करार

जयपुर के फूलवालों का खंदा, हनुमान मंदिर, मानक चौक और सांगनेरी गेट पर यह ब्लास्ट हुए थे। इस मामले में मोहम्मद शेफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद सैफ और सलमान को दोषी पाया गया है

Reported by: Manish Bhattacharya @Manish_IndiaTV
Published : Dec 18, 2019 12:36 pm IST, Updated : Dec 18, 2019 12:39 pm IST

जयपुर। मई 2008 में जयपुर में हुई सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। 13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी। इस मामले में 5 आरोपी जेल में बंद थे जिनमें से 4 दोषी पाए गए हैं और एक आरोपी को रिहा किया गया है। जयपुर के फूलवालों का खंदा, हनुमान मंदिर, मानक चौक और सांगनेरी गेट पर यह ब्लास्ट हुए थे। इस मामले में मोहम्मद शेफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद सैफ और सलमान को दोषी पाया गया है जबकि शहबाज नाम के आरोपी को बरी कर दिया गया है। शहबाज को संदेह के आधार पर बरी किया गया है।

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