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पी चिदंबरम के बचाव में कपिल सिब्बल ने दीं ये दलीलें, लेकिन नहीं आईं काम

कोर्ट ने करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई में CBI और चिदंबरम, दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 22, 2019 07:36 pm IST, Updated : Aug 22, 2019 07:36 pm IST
Kapil Sibal- India TV Hindi
Image Source : PTI Kapil Sibal 

नई दिल्ली: INX मीडिया केस में पूर्व गृह एंव वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अगस्त तक के लिए CBI रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई में CBI और चिदंबरम, दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। CBI का पक्ष तुषार मेहता ने रखा तो वहीं चिदंबरम के बचाव में कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखीं। लेकिन, सिब्बल की कोई भी दलील चिदंबरम को CBI रिमांड से नहीं बचा पाई।

कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलीलें

  • इस मामले में पहली गिरफ्तारी पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन की हुई थी, जो अभी जमानत पर जेल से बाहर है।
  • उसके अलावा मामले के अन्य आरोपी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी को भी जमानत मिल चुकी है लेकिन अन्य मामले में वे जेल में हैं।
  • जमानत प्रदान करना एक नियम है और अदालत के समक्ष मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है।
  • एजेंसी (CBI) ने जो कुछ कहा है उसे ‘‘अकाट्य सत्य’’ के तौर पर नहीं लिया जा सकता।
  • चिदंबरम से 12 सवाल पूछे गए (CBI द्वारा) और वह उनमें से छह का जवाब पहले ही दे चुके हैं।
  • जांचकर्ता नहीं जानते कि क्या पूछना है और उनके पास सवाल भी तैयार नहीं है। बुधवार रात गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम से पूछताछ (काफी समय बाद) बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे की जा गई।
  • '5 मिलियन डॉलर दिए जाने का आरोप है लेकिन किसे दिए उसका नाम नहीं बताया गया। चिदंबरम के साथ जो बर्ताव हुआ वह सही नहीं है।'
  • चिदंबरम जांच से भागे नहीं हैं। जब-जब CBI उन्हें बुलाएगी वह आएंगे।

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