Thursday, March 28, 2024
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कर्नाटक में कोविड-19 को रोकने के लिए 10 से 20 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू

कर्नाटक में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में शनिवार रात से 11 दिन का 'कोरोना कर्फ्यू' लगाया जाएगा और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, रोगियों और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 10, 2021 17:10 IST
कर्नाटक में कोविड-19 को रोकने के लिए 10 से 20 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE/PTI कर्नाटक में कोविड-19 को रोकने के लिए 10 से 20 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू

बेंगलुरु। कर्नाटक में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में शनिवार रात से 11 दिन का 'कोरोना कर्फ्यू' लगाया जाएगा और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, रोगियों और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने बेंगलुरु, मैसूरु, मंगलुरु, कलबुर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी-मणिपाल शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) की घोषणा की है।

सरकार ने कहा कि इसके अलावा, अन्य प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में भी कर्फ्यू लागू होगा। रात में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विस्तृत व्यवस्था की है। बेंगलुरु में, पुलिस आयुक्त कमल पंत ने संवाददाताओं से कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ले जाने वाले वाहनों को रात में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स और सुबह में बिकने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियों और खाद्य सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।

पंत ने कहा, "बेंगलुरु आने और जाने वाले यात्रियों को भी यात्रा करने की अनुमति है। उन्हें अपने साथ यात्रा दस्तावेज रखना होगा।" रात में काम करने वाली कंपनियां काम करना जारी रख सकती हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों को रात 10 बजे से पहले काम पर पहुंचना होगा। पंत ने कहा, "हम रात में शहर बंद कर देंगे।"

वाहनों के आवागमन के लिए विशेष पास जारी करने के बारे में पूछे जाने पर, आयुक्त ने कहा कि पास जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। राज्य में कोरोना वायरस के मामले खतरनाक ढंग से बढ़ने के कारण रात्रि में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में शुक्रवार को कोविड-19 के 7,955 नए ​​मामले आए और 46 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई।

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