बेंगलुरु: कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। राज्य में 21 अप्रैल रात 9 बजे से 4 मई सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही, शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा।
राज्य में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, मॉल्स, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, रैली, धरना प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, बिना दर्शकों के स्टेडियम में खेल आयोजित करने की छूट होगी। वहीं, रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सर्विस की अनुमति है। अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी है।
गाइडलाइन्स में और क्या-क्या है?
- कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी कंस्ट्रक्शन कामों को अनुमति है।
- सभी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कामों को अनुमति है।
- दूध, सब्जी, फल, मीट, फिश, किराना, पेट फूड और PDS दुकानें खुली रहेंगी।
- होलसेल सब्जी और फूल मार्केट को ओपन एरिया या फिर मैदान में लगाने की अनुमति है।
- होटल, शराब की दुकानों को अनुमति है।
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस ATM खुले रहेंगे।
- ई-कॉमर्स को अनुमति है।
- बार्बर शॉप, सलून, ब्यूटी पार्लर को अनुमति है।
- सभी प्राइवेट संस्थानों को कम से कम लोगों के साथ खुले रखने की अनुमति है।
- ज्यादातर लोगों से वर्क फ्रॉम होम करवाने की सलाह दी गई है।
- जरूरी सेवाओं से जुड़े निजी संस्थानों को फुल कैपेसिटी के साथ काम करने की अनुमति है।
- सरकारी विभागों में 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ काम होगा।
- हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग फुल कैपेसिटी के साथ काम करेंगे।
- कोर्ट खुले रहेंगे।
- पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन खुले रहेंगे।
- राज्य के अंदर और राज्य से बाहर जाने वाली परिवहन सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं है।
- शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति है।
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति है।
सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, देवालयों में रहने वाले लोग धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं। बाहर से किसी को धार्मिक स्थल जाने की अनुमति नहीं होगी।