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ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब और पान की दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 01, 2020 07:41 pm IST,  Updated : May 01, 2020 07:50 pm IST

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों

Liquor and pan shops to open in green zone- India TV Hindi
Liquor and pan shops to open in green zone Image Source :

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है लेकिन ग्रीन और ऑरेेंज जोन में कुछ ढील दी गई है। लॉकडाउन में शराब और पान की दुकाने खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, हालांकि यह खबर सिर्फ ग्रीन जोन वाले जिलों के लिए ही है। केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन जिलों में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। 

देश में कौन सा जिला ग्रीन जोन है और कौन सा रेड तथा ऑरेंज जोन इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

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