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मध्य प्रदेश में लड़कियों ने की हाइट कम करने की मांग तो भेज दिया जेल

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 14, 2018 10:14 am IST,  Updated : Jun 14, 2018 10:14 am IST

छात्राओं का नेतृत्व करने वाली प्रीति शर्मा ने बताया कि कई लड़कियां अपनी मांग को लेकर तीन दिन से शाहजहानी पार्क में उपवास कर रही थी, मगर मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से कोई पहल न किए जाने पर कुछ लड़कियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंच गई।

Madhya Pradesh: Girls sent to jail for demanding relaxation in height criteria for police recruitmen- India TV Hindi
मध्य प्रदेश में लड़कियों ने की हाइट कम करने की मांग तो भेज दिया जेल

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के भोपाल में हाइट को लेकर सरकार से फाइट करने की लड़कियों को सज़ा मिली है। लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिन लड़कियों को जेल भेजा गया है वो अपने मामा यानी एमपी के सीएम शिवराज सिंह पर वादाखिलाफ़ी का आरोप लगा रही थीं। दरअसल ऊंचाई कम होने के कारण पुलिस में भर्ती से बाहर की गईं लड़कियों ने राजधानी के शाहजहांनी पार्क में सामूहिक उपवास रखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी बात कहना चाही तो उन्हें जेल भेज दिया गया।

ये लड़कियां पुलिस आरिक्षक की भर्ती के लिये 3 सेंटीमीटर हाइट घटाए जाने की मांग कर रही थीं। फिलहाल भर्ती के लिए तय हाइट 158 सेंटीमीटर है लेकिन ये लड़कियां इसे 155 सेंटीमीटर करने की मांग कर रही हैं। अगर इनकी मांग मान ली जाती है तो खाली पड़े पदों के लिेये इन लड़कियों का चयन हो सकता है। आरोप है मुख्यमंत्री ने ये भरोसा भी दिया था लेकिन जब इस पर अमल नहीं हुआ तो लड़कियों को आंदोलन पर उतरना पड़ा।

छात्राओं का नेतृत्व करने वाली प्रीति शर्मा ने बताया कि कई लड़कियां अपनी मांग को लेकर तीन दिन से शाहजहानी पार्क में उपवास कर रही थी, मगर मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से कोई पहल न किए जाने पर कुछ लड़कियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंच गई। सभी ने मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी चाही तो मुख्यमंत्री ने बात सुनने की बजाय उन्हें धमकाया और पुलिस उन्हें महिला थाने ले गई।

शर्मा के अनुसार, रात 10 बजे इन लड़कियों को केंद्रीय जेल ले जाया गया। बीते पांच घंटों से उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रीति शर्मा ने बताया, सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद ऊंचाई 158 सेंटीमीटर के स्थान पर 155 सेंटीमीटर होने पर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री ने ऊंचाई में छूट की घोषणा की थी।

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