1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. मद्रास HC ने रेप दोषियों को नपुंसक बनाने की सलाह दी

मद्रास HC ने रेप दोषियों को नपुंसक बनाने की सलाह दी

 Written By: India TV News Desk
 Published : Oct 26, 2015 11:51 am IST,  Updated : Oct 26, 2015 11:54 am IST

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने रेप केस की सुननाई के दौरान केंद्र से बच्चों से बदसुलूकी और बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि, 'भारत

मद्रास HC ने रेप...- India TV Hindi
मद्रास HC ने रेप दोषियों को नपुंसक बनाने की सलाह दी

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने रेप केस की सुननाई के दौरान केंद्र से बच्चों से बदसुलूकी और बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि, 'भारत के विभिन्न हिस्सों में बच्चों से गैंगरेप की विभत्स घटनाओं को लेकर अदालत बेखर या मूकदर्शक बना नहीं रह सकता।'

जस्टिस एन किरुबकरण ने अपने आदेश में कहा, 'बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) जैसे कड़े कानून होने के बावजूद बच्चों के खिलाफ अपराध बदस्तूर बढ़ रह हैं।' साल 2012 और 2014 के बीच ऐसे अपराधों की संख्या 38,172 से बढ़कर 89,423 तक पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा, 'बधिया करने का सुझाव बर्बर लग सकता है, लेकिन इस प्रकार के क्रूर अपराध ऐसी ही बर्बर सजाओं के लिए माहौल तैयार करते हैं। बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन परंपरागत कानून ऐसे मामलों में सकारात्मक परिणाम नहीं दे सके हैं। कोर्ट ने तमिलनाडु के 15 वर्षीय एक बच्चे के यौन शोषण के आरोपी एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

उन्होंने कहा कि इस बुराई में निपटने में ये कानून बेअसर और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि रूस, पोलैंड और अमेरिका के नौ राज्यों में ऐसे अपराधियों को बधिया करने का प्रावधान है।

जज ने कहा, 'अदालत का मानना है कि बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे।'

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राजधानी दिल्ली में पिछले सप्ताह दो बच्चियों से गैंगरेप के मामलों को संज्ञान में लेते हुए यह बात कही। हाईकोर्ट के जज ने ऐसे मामलों को 'खून जमा देने वाला' करार देते हुए कहा कि ऐसे क्रूर अपराधियों के लिए बधिया किया जाना ही एक सजा हो सकती है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत