Friday, May 10, 2024
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: दिल्ली की अदालत ने फैसला 14 जनवरी तक टाला

दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में कई लड़कियों से कथित यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला करीब एक महीने के लिये टाल दिया।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: December 12, 2019 15:54 IST
Muzaffarpur shelter home case: Delhi court defers verdict till Jan 14- India TV Hindi
Muzaffarpur shelter home case: Delhi court defers verdict till Jan 14

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में कई लड़कियों से कथित यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला करीब एक महीने के लिये टाल दिया। यह आश्रय गृह बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर चलाते थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने फैसला 14 जनवरी तक टाल दिया क्योंकि मामले में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ बृहस्पतिवार को छुट्टी पर थे। इससे पहले भी अदालत ने अपना आदेश 12 दिसंबर तक टाल दिया था क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में सभी छह जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण तिहाड़ जेल में बंद 20 आरोपियों को अदालत परिसर में नहीं लाया जा सका था। 

अदालत ने 20 मार्च, 2018 को नाबालिगों से बलात्कार और यौन उत्पीड़न की साजिश रचने के अपराध में ठाकुर समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। यह मामला उस वक्त सामने आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) ने 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों से कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र किया गया था।

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