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ट्रेन में 40 किलो से ज्यादा लगेज ले जाने पर अब लगेगा छह गुना जुर्माना

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 05, 2018 07:43 pm IST,  Updated : Jun 05, 2018 07:43 pm IST

अब ट्रेन में यात्रा करनेवाले यात्रियों को अपने सामान को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना देना होगा। 

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नयी दिल्ली: अब ट्रेन में यात्रा करनेवाले यात्रियों को अपने सामान को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना देना होगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी। 

निर्धारित मानदंड के अनुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश : 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर वे क्रमश : 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है। 

रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, ‘‘अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है।’’ अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे। 

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