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Orange Zone: सरकार द्वारा जिन गतिविधियों को दी गई है अनुमति, उनके लिए जिले में मूवमेंट कर सकेंगे लोग

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 02, 2020 04:04 pm IST,  Updated : May 02, 2020 04:13 pm IST

Orange Zone: गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों के इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।

Lockdown orange zone relaxations- India TV Hindi
Representational Image Image Source : PTI (FILE)

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में किसी भी तरह की बस सेवा की अनुमति नहीं दी गई है। इन जिलों में टैक्सी और कैब सेवाओं को अनुमति दी गई है, एक कैब में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों  इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।

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