नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में किसी भी तरह की बस सेवा की अनुमति नहीं दी गई है। इन जिलों में टैक्सी और कैब सेवाओं को अनुमति दी गई है, एक कैब में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।
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Orange Zone: सरकार द्वारा जिन गतिविधियों को दी गई है अनुमति, उनके लिए जिले में मूवमेंट कर सकेंगे लोग
Orange Zone: गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों के इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।
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