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INX Media Case: पी चिदंबरम को CBI मामले में मिली जमानत, तिहाड़ में न रहकर ED की हिरासत में रहेंगे

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मुद्दे को लेकर सीबीआई में दर्ज मामले में जमानत मिल गई है लेकिन वे अभी रिहा नहीं होंगे क्योंकि इस मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामले में अभी उनको राहत नहीं मिली है

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 22, 2019 10:55 am IST, Updated : Oct 22, 2019 11:08 am IST
P Chidambaram granted bail INX Media Case registered with CBI- India TV Hindi
Image Source : PTI P Chidambaram granted bail INX Media Case registered with CBI

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मुद्दे को लेकर सीबीआई में दर्ज मामले में जमानत मिल गई है लेकिन वे अभी रिहा नहीं होंगे क्योंकि इस मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामले में अभी उनको राहत नहीं मिली है। पी चिदंबरम अब हालांकि तिहाड़ जेल में न रहकर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे।

पी चिदंबरम को जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें छोड़ा जा सकता है अपितु वे किसी और मामले में गिरफ्तार न हों, प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामले में भी पी चिदंबरम की हिरासत जांच एजेंसी को दी गई है, यानि सीबीआई में दर्ज मामले में बेल मिलने के बावजूद चिदंरम अब  प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे। 

पी चिदंबरम को सीबीआई में दर्ज मामले में जो जमानत मिली है वह शर्त जमानत है, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चिदंबरम कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकते, उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। 

पी चिदंबरम को लगभग 2 महीने पहले 21 अगस्त को उनको जोरबाग  स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था, आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, चिदंबरम की गिरफ्तारी के अगले दिन 22 अगस्त को उन्हें सीबीआई अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेजा था। इसके बाद पी चिदंबरम की हिरासत की अवधि लगातार बढ़ती रही और 17 अक्तूबर को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को भी उनकी हिरासत की इजाजत दे दी, फिलहाल 24 अक्तूबर तक चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। 

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