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जाधव को तुरंत काउंसलर एक्सेस दे पाकिस्तान, ICJ के फैसले को जल्द लागू करे: MEA

कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर ICJ द्वारा रोक लगाने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान इस फैसले पर अमल करते हुए जल्द से जल्द कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 17, 2019 08:33 pm IST, Updated : Jul 17, 2019 08:48 pm IST
Raveesh Kumar, MEA, KulbhushanJadhav verdict- India TV Hindi
Image Source : ANI Raveesh Kumar, MEA on KulbhushanJadhav verdict

नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर ICJ द्वारा रोक लगाने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि पाकिस्तान इस फैसले पर अमल करते हुए जल्द से जल्द कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुलभूषण जाधव के जल्द से जल्द सकुशल भारत लौटने के लिए विदेश मंत्रालय दिनरात प्रयास कर रहा है। 

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था। 

अदालत के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली पीठ ने कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने’’ का आदेश दिया। पीठ ने एक के मुकाबले 15 वोटों से यह व्यवस्था भी दी कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बाद कंसुलर संपर्क के भारत के अधिकार का उल्लंघन किया। 

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