नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला या कोई भी चबाने वाला तम्बाकू उत्पाद बेचने, रखने या बनाने पर अगले एक साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।
दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 13 अप्रैल को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी किया था, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने की बात कही है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिल्ली सरकार ने सितंबर 2012 में गुटख पर प्रतिबंध से संबंधित एक अधिसूचना जारी की थी।
लेकिन जब उस अधिसूचना में गुटखा शब्द का इस्तेमाल किया गया था तब कंपनियां गुटखा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को अलग अलग पाउचों में बेचने लगीं। इससे प्रतिबंध लगाने का मकसद ही खत्म हो गया। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया।