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कठुआ कांड के बरी आरोपी के खिलाफ अपील कर सकती है पुलिस

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या कांड के मामले में अदालत से बरी हुए सातवें आरोपी के खिलाफ वह अपील कर सकती है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 10, 2019 11:26 pm IST, Updated : Jun 10, 2019 11:26 pm IST
Police may challenge sole acquittal in Kathua case- India TV Hindi
Police may challenge sole acquittal in Kathua case

जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या कांड के मामले में अदालत से बरी हुए सातवें आरोपी के खिलाफ वह अपील कर सकती है। गौरतलब है कि पठानकोट की एक अदालत ने मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से तीन लोगों को बलात्कार और हत्या के मामले में उम्रकैद जबकि अन्य तीन को साक्ष्य मिटाने के दोष में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।

राज्य पुलिस अपराध शाखा के महानिरीक्षक ए. मुज्तबा ने कहा कि जरुरत पड़ने पर पुलिस बरी किए गए सातवें आरोपी के खिलाफ अपील करेगी। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में जम्मू-कश्मीर में आठ साल की बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले की जांच अपराध शाखा ने ही की थी। अधिकारी ने छह अन्य लोगों को सजा सुनाए जाने का स्वागत करते हुए बरी हुए सातवें आरोपी के खिलाफ अपील करने की बात कही। 

उन्होंने कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं, बस एक व्यक्ति बरी हो गया।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस को अभी तक फैसले की प्रति नहीं मिली है। अधिकारी ने कहा, ‘‘एक बार हम उसका अध्ययन कर लें, जरूरत पड़ने पर हम इसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।’’

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