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रंजीत सिन्हा का आरोपियों से मिलना अनुचित

 Written By: IANS
 Published : May 15, 2015 07:21 am IST,  Updated : May 15, 2015 07:22 am IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा को झटका देते हुए गुरुवार को कोयला घोटाले के आरोपियों के साथ सरकारी आवास में बैठक करने को 'अनुचित' करार दिया।

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रंजीत सिन्हा का आरोपियों से मिलना अनुचित

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा को झटका देते हुए गुरुवार को कोयला घोटाले के आरोपियों के साथ सरकारी आवास में बैठक करने को 'अनुचित' करार दिया। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा, "रंजीत सिन्हा का अपने सरकारी आवास पर कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलना अनुचित था।"

न्यायालय ने यह मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सौंप दिया, जो अब मामले की आगे की जांच के संबंध में अपनी राय देगा।

न्यायालय ने कहा कि सीबीआई प्रमुख का कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आरोपियों से जांच अधिकारी या जांच दल की अनुपस्थिति में मुलाकात करना पूरी तरह अनुचित है। यह देखना बेहद जरूरी है कि इन बैठकों का प्रभाव सीबीआई की जांच और उसके द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र या क्लोजर रपट पर पड़ा है या नहीं।

न्यायालय ने कहा, "इस मामले में हमें सहायता की जरूरत है, खासकर जांच के संचालन के लिए पद्धति के निर्धारण के संबंध में। इस संबंध में हमें सहायता प्रदान करने के लिए सीवीसी को नोटिस जारी किया जाएगा, जो छह जुलाई तक जवाब देंगे।"

कोयला घोटाले के आरोपियों से सिन्हा की मुलाकात की घटना की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने को लेकर गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने सिन्हा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें झूठे साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाकर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

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