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सबरीमला पर नयी याचिकाओं पर सुनवाई पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले के बाद होगी: SC

Reported by: Bhasha Published : Nov 13, 2018 01:44 pm IST, Updated : Nov 13, 2018 01:44 pm IST

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ बंद कमरे में 48 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें फैसले के समीक्षा की मांग की गई है।

सबरीमला पर नयी याचिकाओं पर सुनवाई पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले के बाद होगी: SC - India TV Hindi
सबरीमला पर नयी याचिकाओं पर सुनवाई पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले के बाद होगी: SC 

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि सबरीमला मंदिर से जुड़ी नयी याचिकाओं पर सुनवाई तभी होगी जब वह मंदिर में सभी वायु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी उसके फैसले की समीक्षा चाहने वाली पुरानी याचिकाओं का निपटारा कर देगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली एक पीठ आज दोपहर तीन बजे से बंद कमरे में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।

उच्चतम न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली जी विजया कुमार, एस जया राजकुमार और शैलजा विजयन की तीन नयी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, “रिट याचिकाओं पर सुनवाई पुनर्विचार याचिकाओं पर आदेश दिए जाने के बाद होगी।” इस पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ भी शामिल थे।

अगर शीर्ष अदालत फैसले की समीक्षा करने के लिए तैयार होती है तो इन तीन नयी याचिकाओं पर सुनवाई पुनर्विचार याचिकाओं के साथ ही होगी। अगर अदालत पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करती है तो नयी याचिकाओं पर स्वतंत्र तरीके से गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ बंद कमरे में 48 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें फैसले के समीक्षा की मांग की गई है।

28 सितंबर को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने 4:1 के फैसले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी और कहा था कि यह प्रतिबंध लैंगिक भेदभाव के दायरे में आता है।

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