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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 35 वर्षों से चल रही वकीलों की हड़ताल को माना गैरकानूनी, बार काउंसिल को नोटिस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 28, 2020 11:27 am IST,  Updated : Feb 28, 2020 11:27 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय में उत्तराखंड में पिछले 35 वर्षों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी माना है।

Supreme Court- India TV Hindi
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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय में उत्तराखंड में पिछले 35 वर्षों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी माना है। उत्तराखंड के तीन जिलों में वकील हर शनिवार को यह हड़ताल करते आ रहे थे। इस संबंध में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी माना है। 

आज इस पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार की जाने वाली वकीलों की हड़ताल अवमानना के बराबर है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड की जिला अदालतों में हर शनिवार हो रही वकीलों की हड़ताल को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया। 

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