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‘पीएम केयर्स’ पर उच्चतम न्यायालय का फैसला ‘पारदर्शिता के लिए झटका’: कांग्रेस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 18, 2020 05:19 pm IST,  Updated : Aug 18, 2020 05:19 pm IST

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ‘पीएम केयर्स’ कोष के बारे में आया उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए झटका है।

SC judgement on PM CARES Fund a 'body blow to transparency': Congress- India TV Hindi
SC judgement on PM CARES Fund a 'body blow to transparency': Congress Image Source : PTI

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ‘पीएम केयर्स’ कोष के बारे में आया उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए झटका है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए झटका है। यह शासकों की मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के संदर्भ में एक दुखद दिन है।’’ 

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाये गये अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में स्वेच्छा से योगदान किया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। 

गैर सरकारी संगठन सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस ने इस जनहित याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया था कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स कोष में जमा राशि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश केन्द्र को दिया जाये। केंद्र ने कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थिति से निबटने और प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के इरादे से 28 मार्च को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री इस पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं। 

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