Thursday, March 28, 2024
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वीडियो शेयरिंग एप 'टिकटॉक' पर रोक बरकरार, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्‍काल सुनवाई SC का इंकार

वीडियो शेयरिंग एप 'टिकटॉक' को डाउनलोड करने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 08, 2019 11:53 IST
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वीडियो शेयरिंग एप 'टिकटॉक' को डाउनलोड करने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।

एक वकील द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पिछले सप्‍ताह बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया और मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा कि टिक टॉक द्वारा अनुचित कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है और इसे रोकना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है। इससे पहले, तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम.मानिकांदन ने कहा था कि राज्य इस ऐप को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा।

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