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रायपुर में 22 जुलाई से 7 दिनों तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, covid-19 मामलों में हुई वृद्धि

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Jul 20, 2020 09:57 am IST,  Updated : Jul 20, 2020 09:57 am IST

लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सब्जी, फल, अंडे, मांस, चिकन, मछली आदि बेचने की अनुमति होगी।

Seven-day lockdown declared in Raipur from July 22- India TV Hindi
Seven-day lockdown declared in Raipur from July 22 Image Source : GOOGLE

रायपुर। रायपुर और ब‍िरगांव नगर निगम सीमा में 22 जुलाई से 7 दिनों का लॉकडाउन 22 जुलाई से लागू होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद यह फैसला लिया गया है। रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 22 से 28 जुलाई तक तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

छत्‍तीसगढ़ में अबतक 5407 कोरोना संक्रमण के मामले हैं और हर रोज संख्‍या बढ़ रही है। रायपुर जिले में 1172 पॉजिटिव मामले अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 950 से अधिक मामले पिछले एक महीने में सामने आए हैं।

अभी तक रायपुर और बिरगांव में 200 से ज्‍यादा कंटनेमेंट जोन की पहचान की गई है। हालांकि इन दोनों शहरी इलाकों में संक्रमण के मामलों की संख्‍या धीरे-धीरे बढ़ रही है। सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और प्राइवेट कार्यालय लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। अधिकारी और कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। इस दौरान बस, टैक्‍सी और ऑटो-रिक्‍शा सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के परिचालन की भी अनुमति नहीं होगी।

आवश्‍यक सेवाओं और वस्‍तुओं के परिवहन में लगे निजी वाहनों को अनुमति होगी। अधिकारी ने बताया कि वाणिज्‍य माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को कंटेनमेंट जोन में रात के समय आने की अनुमति होगी। रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में सभी दुकानें, वाणिज्‍यिक संस्‍थान और साप्‍ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे।  

इस दौरान फैक्‍ट्री, निर्माण कार्य और श्रमिकों को दोनों कंटेनमेंट जोन में कुछ शर्तों के साथ काम करने की छूट दी जाएगी। यदि इन फैक्ट्रियों या इकाईयों में कोई कोविड-19 का मामला सामने आता है तो प्रबंधन को कर्मचारी के ईलाज का पूरा खर्च वहन करना होगा। सभी धार्मिक, सांस्‍कृति और पर्यटन स्‍थल इस दौरान बंद रहेंगे।

लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सब्‍जी, फल, अंडे, मांस, चिकन, मछली आदि बेचने की अनुमति होगी। दूध और अखबार की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक की जा सकेगी। बैंक न्‍यूनतम क्षमता के साथ इस दौरान काम करेंगे।

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