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सुनंदा पुष्कर मौत केस: कांग्रेस नेता शशि थरूर को नियमित जमानत मिली

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Jul 07, 2018 11:32 am IST,  Updated : Jul 07, 2018 12:55 pm IST

अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शनिवार को नियमित जमानत दे दी......

शशि थरूर और सुनंदा...- India TV Hindi
शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर (Photo,PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शनिवार को नियमित जमानत दे दी। तिरूवनंतपुरम से सांसद को मामले में एक आरोपी के तौर पर समन किया गया था। थरूर आज अदालत के समक्ष पेश हुए और बताया कि मामले में एक सत्र अदालत ने पहले ही उन्हें पांच जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी है। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इसके बाद एक लाख रूपए की जमानत राशि और इतनी ही रकम का मुचलका जमा कराने को कहा जैसा कि सत्र अदालत ने निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने अंतरिम राहत को नियमित जमानत में बदल दिया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए थरूर अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत गए थे। थरुर को साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने के निर्देश भी अदालत ने दिए है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है कि थरूर विदेश भाग जाएंगे या गवाहों को प्रभावित करेंगे। 

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। थरूर दंपति होटल में रह रहे थे क्योंकि उनके आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम हो रहा था। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। 

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