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चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिली

 Reported By: Bhasha
 Published : Oct 12, 2018 09:22 am IST,  Updated : Oct 12, 2018 09:22 am IST

अधिसूचना में केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गयी है।

चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिली- India TV Hindi
चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिली

नयी दिल्ली: चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी गयी है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सिख निकायों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास एक प्रतिवेदन भेजा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मांग पर जोर देने के लिए गृह मंत्री से मिले थे जिसके बाद यह घोषणा की गयी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने चंडीगढ़ प्रशासन को दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना का पालन करने की सलाह दी है। अधिसूचना में केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गयी है।

दिल्ली परिवहन विभाग ने चार जून, 1999 को जारी की गयी अपनी अधिसूचना के जरिये दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए ‘‘मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते हुए सुरक्षात्मक हेडगियर (सिर को सुरक्षित रखने वाला उपकरण) पहनने’’ को वैकल्पिक बना दिया था।

28 अगस्त, 2014 में जारी की गयी अधिसूचना के जरिये नियम में और संशोधन किया गया ताकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के उप नियम 115 में ‘महिला’ शब्द की जगह ‘सिख महिला’ शब्द डाला जाए।

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