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मध्य प्रदेश में बुकिंग कैंसिल करने वाली कैब कंपनी को भरना होगा 1,000 रुपये जुर्माना

Reported by: Bhasha Published : Aug 10, 2019 08:53 pm IST, Updated : Aug 10, 2019 08:53 pm IST

मध्यप्रदेश में सरकार मोबाइल फोन एप आधारित कैब सेवा संचालित करने वाली कंपनियों के लिये जल्द ही नए नियम लागू करने जा रही है।

प्रतिकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
प्रतिकात्मक तस्वीर

भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकार मोबाइल फोन एप आधारित कैब सेवा संचालित करने वाली कंपनियों के लिये जल्द ही नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत बुकिंग स्वीकार करने के बाद सेवा देने से मना करने पर कैब कंपनी को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्रदेश के परिवहन विभाग के उप सचिव नियाज खान ने पीटीआई भाषा से कहा कि कैब कंपनी बुकिंग स्वीकार करने के बाद यदि ग्राहक को सेवा देने से मना करती है तो कंपनी को 1,000 रूपया जुर्माना देना होगा। 

दरअसल, सरकार ने कैब कंपनियों को संचालित करने के लिये नियमों का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस मसौदे को प्रशासनिक मंजूरी के बाद प्रदेश के विधि विभाग को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधि विभाग की स्वीकृति के बाद एक माह में इसे जारी कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों में ओला, उबर और एक अन्य कैब कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि कैब बुक करने वाले ग्राहकों ने इस संबंध में कैब कंपनियों की सरकार से शिकायत की थी। इसलिये सरकार ने इस मामले में यह पहल की है। 

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